
दैनिक किरनः E20 पेट्रोल से वाहन के इंजन में आई खराबी से जुड़े मामले में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए कार निर्माता कंपनी और संबंधित डीलर को वाहन की मरम्मत का पूरा खर्च वहन करने तथा मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
शिकायतकर्ता का कहना था कि E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद उसकी कार के इंजन में बार-बार एक जैसी तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिससे वाहन की कार्यक्षमता प्रभावित हुई। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी और डीलर को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया।

