
दैनिक किरनः केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री को लेकर सख्त और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए अधिक अल्कोहल युक्त ओरल दवाओं (सिरप और टॉनिक) को ‘शेड्यूल H1’ श्रेणी में शामिल कर दिया है।नए नियमों के अनुसार, जिन ओरल दवाओं में 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल है और जिनकी पैकिंग 30 मिलीलीटर से अधिक है, उन्हें अब बिना डॉक्टर के वैध पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के बेचना प्रतिबंधित होगा। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को ऐसी दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी निर्धारित नियमों के तहत सुरक्षित रखना होगा।सरकार का उद्देश्य इन दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना और इनके सुरक्षित एवं नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करना है।
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