
दैनिक किरनः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों में खाली शिक्षकों के पदों को लेकर योगी सरकार से जवाब मांगा है। HC ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हासिल करना बच्चों का अधिकार है। यह तभी संभव है जब स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हो, लेकिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जो कि आर्टिकल 21 A का उल्लंघन है। HC ने अपर सचिव बेसिक शिक्षा से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।