
दैनिक किरनः अगर आप अपने बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं और बच्चा नाबालिग है तो आपको जेल हो सकती है। दरअसल, 1 मार्च से लागू नए व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल की कैद और 25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आप बच्चे को टू व्हीलर्स पर तीसरी सवारी के रूप में बैठाते हैं और बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।


