संवाददाता दैनिक किरनः याचिकाकर्ता ने HC में दलील थी कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, लिहाजा वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। कुछ देर चली बहस के बाद याची ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने का अनुरोध किया और नागरिकता कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी के सामने मामला उठाने की अनुमति मांगी।