
संवाददाता दैनिक किरनः प्राइवेट कर्मचारी हैं और टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है। या घर के लिए लोन लिया है तो इसका प्रूफ जल्द से जल्द अपने दफ्तर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा कराएं। कंपनियों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का प्रूफ जमा करने के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। अगर प्रूफ जमा नहीं किया और आप आयकर के दायरे में आते हैं तो आपकी जनवरी, फरवरी और मार्च की सैलरी से पैसे काटे जाएंगे।


