
दैनिक किरनः SC ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। UP सरकार ने कोर्ट को बताया कि भगदड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इससे संबंधित याचिका पहले ही इलाहाबाद HC में दायर है। इसे ध्यान में रखते हुए पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।


