प्रयागराज में धारा 163 लागू, इन्हें होगी मुश्किल-

संवाददाता दैनिक किरनः प्रयागराज में पुलिस ने धारा 163 लागू करते हुए निषेधाज्ञा का एलान कर दिया है। अब अगले 31 दिन तक जुलूस-विरोध प्रदर्शन, ड्रोन के इस्तेमाल, हथियार का उपयोग, भड़काऊ भाषण पर रोक रहेगा। सोशल मीडिया पर भी नजर रहेगी। आदेश के बाद अब महाकुंभ में गए इंफ्लूएंसर्स को भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी। वहीं भड़काऊ ऑडियो चलाने और UPSRTC की बसों को रोकने और क्षतिग्रस्त करने पर भी कार्रवाई होगी।

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