
दैनिक किरनः छत्तीसगढ़ HC ने एक शख्स पर लगे पत्नी से अननेचुरल सेक्स के आरोप खारिज कर दिए है। HC ने कहा- अननेचुरल सेक्स पर भी पत्नी, पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य का आरोप नहीं लगा सकती, जब तक वह नाबालिग न हो। आरोपी को रिहा किया जाए। महिला ने जबरन अननैचुरल सेक्स से तबीयत बिगड़ने पर पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। हालांकि इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बयान दर्ज करा दिए थे।