
दैनिक किरनः दिल्ली HC ने एक आरोपी पर लगी POCSO धारा रद्द करते हुए कहा ‘नाबालिग लड़की के होठों को छूना और उसके पास सोना, अगर इसमें कोई यौन उद्देश्य न हो तो इसे POCSO एक्ट के तहत गंभीर यौन हमला नहीं माना जा सकता। यदि कोई स्पष्ट और छिपा हुआ यौन इरादा नहीं दिखता है तो यह POCSO एक्ट की धारा 10 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन बच्ची की मर्यादा भंग करने के इरादे से किया गया तो IPC की धारा 354 लागू होगी।’


