संवाददाता दैनिक किरन: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने गांवों में 24 घंटे बिजली सप्लाई में कटौती करने की तैयारी का ऐलान किया है। इसके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई को 18 घंटे तक और नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 21.30 घंटे तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।
इस नई व्यवस्था के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलने का अधिकार है। इसका पालन नहीं होने पर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों द्वारा मुआवजा देने का कानूनी विकल्प है।
अध्यक्ष वर्मा ने इसके बावजूद यह प्रश्न उठाया कि फिर भी इस नई व्यवस्था में रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई है। उन्होंने यह भी उठाया कि देश के अन्य हिस्सों में रोस्टर व्यवस्था नहीं है, फिर यूपी में इसे क्यों लागू किया जा रहा है।