
दैनिक किरनः उत्तर प्रदेश में अब सभी राज्य कर्मचारियों को गलती से ज्यादा वेतन मिल जाने पर वसूली के लिए सहमति पत्र देना होगा। वित्त विभाग के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है। अभी तक सहमति पत्र की अनिवार्यता न होने के कारण वसूली में दिक्कत हो रही थी। विभागीय मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई थी। अब सहमति पत्र को सेवा पुस्तिका में लगाया जाएगा। जिससे वसूली आसान होगी।


